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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा

सक्ती। दिनांक 30 जुलाई 2023 को ग्राम सिघनपुर डेम बैलाचुआ खोलियामुड़ा में हुई युवक करन दिव्य की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी तुलाराम दिव्य उर्फ रामेश्वर दिव्य उर्फ माधव (पिता होलोगराम दिव्य, उम्र 18 वर्ष 03 माह, निवासी ग्राम सिघनसरा बैकुंठपुर पारा थाना सक्ती) को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना सक्ती के अपराध क्र. 227/2023 के अनुसार आरोपी ने एक विधि से संघर्षरत बालक के साथ मिलकर मृतक करन दिव्य की हत्या का आपराधिक षड्यंत्र रचा था। घटना वाले दिन आरोपी ने मृतक के सिर पर पत्थर से 5-6 बार प्राणघातक हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और फिर शव को झाड़ी में छिपा दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब थाना सक्ती के गुम इंसान क्र. 66/2023 के तहत करन दिव्य की गुमशुदगी की जाँच के दौरान संदेहियों से पूछताछ की गई। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी, निरीक्षक प्रवीण राजपूत (हाल थाना मालखरौदा) ने अत्यंत गंभीरता और कड़ी मेहनत से की। उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीकों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का उपयोग करते हुए आरोपी तक पहुँचने में सफलता प्राप्त की।

न्यायालय ने आरोपी को सुनाई सजाएँ

धारा 302 भा.द.वि. (हत्या): आजीवन कारावास और ₹1000 का अर्थदंड।

धारा 201 भा.द.वि. (साक्ष्य मिटाना): 03 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 का अर्थदंड।

यह कार्रवाई तत्कालीन थाना प्रभारी, निरीक्षक प्रवीण राजपूत और उनकी टीम की व्यावसायिक कुशलता और न्याय के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है।

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